मप्र पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना में संशोधन | Amendment to M.P. Backward Class Scholarship Scheme

Updesh Awasthee
सतना। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति योजना में नियोजित नियमित (पूर्णकालिक) छात्रों को भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। उन्होंने कहा कि नियमों में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है। ऐसे नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ले ली हो तथा जो पूर्णकालिक (रेग्यूलर) छात्र के रूप में अध्ययन कर रहें हो, वे भी पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे नियोजित विद्यार्थी भी पिछड़ा वर्ग मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये पात्र होंगे, जिनकी आय और उनके माता-पिता अभिभावकों की आय सहित तीन लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं है।

अनुरक्षण भत्ता हुआ दोगुना
पिछड़ा वर्ग के छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को देय मासिक अनुरक्षण भत्ते में भी वृद्धि की गई है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में डिग्री और पी.जी. कोर्स, उच्च तकनीकी तथा सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में पोस्ट ग्रेजुएट, सी.ए., सी.एस., एम.फील, पी.एच.डी., डी.लिट आदि के छात्रावासी विद्यार्थियों को 850 रूपये तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को 380 रूपये प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता दिया जायेगा। 

मेडिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्रावासियों विद्यार्थियों के लिये 450 रूपये तथा गैर छात्रावासियों के लिये 230 रूपये, बी.ए., बी.एस.सी., बी.काम, बी.एड. तथा समस्त प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रम के छात्रावासियों के लिए 400 रूपये और गैर छात्रावासियों के लिए 230 रूपये तथा सभी मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रावासी विद्यार्थियों को 400 रूपये और गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को 230 का रूपये अनुरक्षण भत्ता दिया जायेगा।
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