मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना की जानकारी

डॉ.राजू सपकाले। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राज्य के शासकीय तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री जनकल्याण ‘‘संबल‘‘ (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। समस्त पात्र विद्यार्थी अपनी पात्रतानुसार स्वेच्छा से जिले के किसी भी शासकीय व अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश पाकर उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें। विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्रवेश समिति एवं प्राचार्य से संपर्क कर सकते है। 

मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना ‘‘संबल‘‘ (शिक्षा प्रोत्साहन) के तहत मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में विद्यार्थी के माता-पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना चाहिए। पात्रता सुनिश्चित होने पर प्रदेश के समय, शैक्षणिक शुल्क/प्रवेश शुल्क (वास्तविक शुल्क) में छूट दी गई है। योजना में राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश हेतू लागू। पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार के स्वयं के पुत्र-पुत्रि होना अनिवार्य है। पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार के पंजीयन कार्ड/क्रमांक की जानकारी होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबल (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12 वी की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं सीबीएसई/आईएससीएसआई द्वारा आयोजित 12 वी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को योजना का लाभ प्राप्त होगा। जिन्होने वर्ष 2018 से पूर्व भी बारहवी की परीक्षाओं में उक्तानुसार निर्धारित अंक प्राप्त किये है एवं शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्रवेश प्राप्त करते है भी इस योजना में पात्र होगे। 
लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय महाविद्यालय नेपानगर के प्राचार्य हैं। 

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