कालाधन: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी बेटी को 10 साल की जेल | PAKISTAN NEWS

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (68), उनकी बेटी मरियम नवाज (44) और दामाद कैप्टन सफदर (54) को अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने शुक्रवार को नवाज को 10 साल जेल और 80 लाख पाउंड यानी करीब 72 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मरियम को 7 साल जेल, 18 करोड़ जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, सफदर को 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यह मामला लंदन के अवेनफील्ड स्थित 4 फ्लैट से जुड़ा है। नवाज ने ये फ्लैट 1993 में खरीदे थे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) का आरोप था कि ये फ्लैट भ्रष्टाचार के पैसों से खरीदे गए हैं। कोर्ट ने नवाज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और कहा कि ब्रिटेन की सरकार इन फ्लैट को जब्त करे।

राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत ने हाई प्रोफाइल पनामा पेपर्स स्कैंडल मामले में शरीफ परिवार के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से एक में सजा का एलान किया। कोर्ट के फैसले को 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से पहले नवाज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बड़ा झटका माना जा रहा है। बंद कमरे में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने नवाज और मरियम पर क्रमश: 80 लाख पाउंड (करीब 73 करोड़ रुपये) और 20 लाख पाउंड (18.2 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया। 

कोर्ट द्वारा ही सत्ता से बेदखल किए गए नवाज और उनकी बेटी को यह सजा लंदन के एवेन फील्ड में 4 फ्लैट मामले में मिली है। कोर्ट ने इन फ्लैट को पाकिस्तान के पक्ष में जब्त करने का भी आदेश दिया। इस मामले में नवाज के दामाद कैप्टन (रिटायर) सफदर को भी एक साल की सजा सुनाई गई है।

इससे पहले तीनों ने कोर्ट से 7 दिन के लिए फैसला टालने की अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया। याचिका में कैंसर से जूझ ही नवाज की पत्नी कुलसुम के इलाज का हवाला दिया गया था। इसमें कहा गया था कि उनके साथ अगले 48 घंटे तक परिवार का रहना जरूरी है। 

नवाज परिवार के खिलाफ पिछले साल 14 सितंबर से सुनवाई चल रही है। लंदन की एवेन फील्ड संपत्तियों पर सुनवाई कर रही जवाबदेही अदालत ने तीन जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि छह जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा।

मरियम नहीं लड़ पाएंगी चुनाव
कोर्ट के फैसले के बाद मरियम और उनके पति सफदर अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मरियम 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में लाहौर से किस्मत आजमा रही थीं। 

तीन मामले दर्ज हुए थे
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 68 वर्षीय नवाज और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज किए थे। इनमें से एक एवेन फील्ड प्रॉपर्टीज, गल्प स्टील मिल्स और अल-अजीजा स्टील मिल्स से जुड़े मामले शामिल हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 1993 में लंदन स्थित चार एवेन फील्ड फ्लैट को भ्रष्टाचार के पैसों से खरीदा था। 

बेटे भगोड़े घोषित हो चुके हैं
इस मामले में नवाज के बेटे हसन और हुसैन भी सह आरोपी थे लेकिन ये दोनों कोर्ट के सामने कभी पेश नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट इन्हें भगोड़ा घोषित कर चुका है। 

लंदन में है शरीफ परिवार
डॉन न्यूज के अनुसार, सजा सुनाए जाने के वक्त नवाज शरीफ का परिवार और पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार लंदन स्थित एवेन फील्ड फ्लैट में मौजूद थे। 

धारा 144 लागू
फैसले के मद्देनजर इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई थी। पुलिस ने कहा कि फैसले को लेकर बहुत ज्यादा विरोध की उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐहतियातन पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

कोर्ट ने नवाज को सत्ता से किया था बेदखल 
पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में नाम आने पर पीएम पद के अयोग्य करार दिया था। इसके चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नवाज के भाई शाहबाज शरीफ ने कहा कि 'हम इंसाफ के लिए सभी कानूनी और संवैधानिक रास्ते चुनेंगे। नवाज शरीफ ने हमेशा हिम्मत से लड़ाई लड़ी है।'
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