SHRI RAM REAL ESTATE: अधिकारियों की जमानत नामंजूर

उदयपुर। लोगों को झांसे में लेकर लाखों रूपयों का निवेश कराकर SHRI RAM REAL ESTATE AND BUSINESS SOLUTION LIMITED कम्पनी द्वारा अचानक कार्यालय बंद कर लोगों की राशि हड़प कर धोखाधड़ी हड़पने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे कम्पनी के डायरेक्टर की ओर से पेश जमानत का प्रार्थना पत्र अदालत ने नामंजूर कर दिया। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने धाणिया माता छंवर, सीहोर एमपी निवासी बहादुर सिंह मेवाड़ा को गिरफ्तार किया है। 

प्रकरण के अनुसार रोशनलाल, गोपाल सिंह, देवी सिंह, विजय सिंह, राजकुमार ने गत वर्ष 19 अप्रेल को परिवाद के जरिये मामला दर्ज कराया कि मैसर्स श्रीराम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सोल्यूशन लिमिटेड कम्पनी की सिस्टर कंसर्न दुर्गा नर्सरी रोड़ पर ऑफिस खोला गया और वहां उन्हें निवेश के लिए अच्छे प्रलोभन दिए गए। इस पर उनके द्वारा उनके रिश्तेदारों व परिचितों के कम्पनी में 40 लाख से अधिक का निवेश कराया। 

कम्पनी ने निवेश राशि के बांड दिए और अचानक कम्पनी ने अपना कार्यालय बंद कर निवेशकों की राशि हड़प कर भाग गए। इस मामले में गिरफ्तार किए गए धाणिया माता छंवर, सीहोर एमपी निवासी बहादुर सिंह मेवाड़ा की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र को जिला एवं सत्र न्यायालय की पीठासीन अधिकारी प्रभा शर्मा ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।

Directors of SHRI RAM REAL ESTATE AND BUSINESS SOLUTION LIMITED
BABALOO PRAJAPATI Additional Director 16 January 2014
GOPAL MEENA Additional Director 24 January 2014
SUBHASH DESHMUKH Director 01 January 2011

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