भोपाल आ रही है राज्य निर्माण EMPLOYEE की न्याय यात्रा

भोपाल। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पालन कराने की मांग को लेकर राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ 15 जून से शुरु हुई न्याय पदयात्रा दिनांक 20/06/2018 को दोपहर 12 बजे बोर्ड आफिस चौराहा पहुचेगी। संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह सेंगर ने बताया कि 100 किलोमीटर लंबी न्याय पदयात्रा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध मंदिर सलकनपुर से मॉ वीजासन देवी की विधी विधान से पूजा अर्चना के साथ शुरु हुई थी। इस पदयात्रा में निर्माण विभाग में कार्यरत सैकडों कर्मचारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन कर समस्त स्थाई कर्मियों पर निर्णय को लागू करने की है। न्याय पदयात्रा सलकनपुर मंदिर से अब्दुल्लागंज, मंडीदीप, मिसरोद होते हुए आज भोपाल शहर में प्रवेश कर रही है। 

यात्रा में निर्माण विभाग में कार्यरत हजारों अस्थाई कर्मचारी बोर्ड आफिस चौराहा स्थित अम्बेडकर की मूर्ति पर एकत्रित होकर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मांगो के ज्ञापन की प्रति सौपेंगे। इसके बाद न्याय पदयात्रा इस स्थान से परिवर्तित होकर महायात्रा में तबदील हो जायेगी। यहां से सभी कर्मचारी व्यापम चौराहा, मयूर पार्क, नानके पेट्रोल पंप तिराहा, रोशनपुरा चोराहा, होते हुए बारह दफ्तर पहुचेंगे। पदयात्रा का जगह जगह कर्मचारी स्वागत भी करेंगे। यात्रा का समापन 12 दफ्तर पर स्वागत और भाषण के साथ समाप्त होगा। संघ 20 जून से बारह दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक धरना देकर सरकार पर निर्णय का पालन करने के लिए दबाब बनायेगा। यदि उनकी मांगे नही मानी गई तो संघ 25 जून से 29 जून तक क्रमिक अनशन करेगा जब तक कर्मचारियों की मांगो पर कोई निर्णय नही हो जाता संघ अपना धरना जारी रखेगा

ये रहेंगे मौजूद-
शंकर सिंह सेंगर प्रांताध्यक्ष, संजय पलसोदकर, राकेश टंडन, भारत सिंह चौहान, अनीस खान प्रांतीय उपाध्यक्ष, खलील खान, देवेन्द्र भारद्वाज सहित प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और बडी संख्या में अस्थाई कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

ये है मांग
1. स्थाई वर्गीकृत/वर्गीकृत व स्थाई कर्मी कर्मचारियों को उनके कार्य केडर अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाये व विभाग में रिक्त पदों पर उक्त कर्मचारियों का समायोजन किया जाये।
2. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का पालन समस्त कर्मचारियों पर एक समान समस्त हित लाभों को स्वीकृत कर पूर्व में जारी त्रुटिपूर्ण आदेश स्थान पर कर्मचारियों के हित में त्रुटि रहित आदेश यथाशीघ्र जारी करें ।
3. समस्त कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ यथाशीघ्र दिया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन ग्रेजूटी नियम 1962 के अनुसार ग्रेज्युटी का निर्धारण एवं अन्य हितलाभ यथाशीघ्र दिया जावे।
5. उक्त समस्त कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर म.प्र. शासन पेंशन योजना का लाभ दिया जावे।
6. शासन के अधीनस्थ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत नियमित व कार्यभारित कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभ अर्जित अवकाश, पद अनुसार कटौत्री व समस्त हितलाभ देेने आदेशित कार्यवाही शीघ्र की जावे।
7. अन्य कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय समान कार्य समान वेतन एवं भारत सरकार के राजपत्र अनुसार न्यूनतम वेतन 24,000/- रू. प्रतिमाह लागू किया जावे।

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