
क्या हुआ हाईकोर्ट में
चंडीगढ़ की पीड़ित लड़की ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की है। पीड़िता ने हादिया केस का जिक्र करते हुए कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले मांग की है कि उसके मामले की भी जांच एनआईए या फिर सीबीआई से कराई जाए। पीड़िता का आरोप है कि 4 जून को उसके चेहरे पर दो लोगों ने एसिड फेंकने की कोशिश की। हालांकि डॉक्टरों के उसके चेहरे पर कोई एसिड से जलने के निशान नहीं मिले हैं। दूसरी ओर बलात्कार के आरोपी का केस चंडीगढ़ के जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है और वो जमानत पर बाहर है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की याचिका पीड़ित लड़की की याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस अनीता चौधरी के समक्ष एक मई को सुनवाई हुई। उस समय जस्टिस अनीता चौधरी ने पीड़ित लड़की के वकील से याचिकाकर्ता की उम्र को लेकर जरूरी सबूत 18 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। इसके बाद ही मामले की सुनवाई आगे होगी।
क्या है कहानी
चंडीगढ़ की इस लड़की की याचिका पर गौर करें तो पीड़िता से आरोपी लड़के की दोस्ती जनवरी 2016 में फेसबुक के जरिए हुई। उस समय आरोपी शख्स ने खुद को हिंदू बताया था। फेसबुक पर दोस्ती के बाद नवंबर 2016 में दोनों चंडीगढ़ के एक होटल में मिले, जहां आरोपी शख्स ने उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। जब लड़की ने इससे मना किया तो आरोपी श्रीनगर वापस लौट गया।
खींची आपत्तिजनक तस्वीरें
इस बीच लड़की को पता चला कि लड़का मुस्लिम है। लड़की की ओर से दायर याचिका के मुताबिक उसे दुख था कि लड़के ने उससे सच्चाई छिपाई। हालांकि बाद में लड़के ने आत्महत्या की धमकी देते हुए लड़की से मुलाकात की कोशिश की। सुसाइड की धमकी के बाद लड़की ने लड़के से दोस्ती जारी रखी। इस बीच अप्रैल 2017 में लड़के ने फिर लड़की को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान उसने लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते हुए उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं।
धर्म परिवर्तन कराया, निकाह किया और वापस लौट गया
इसके बाद लड़का पीड़ित लड़की को एक मस्जिद में ले गया और जबरन इस्लाम कबूल कराया। फिर उसने लड़की से शादी की। बाद में लड़का श्रीनगर चला गया और फोन पर उनके बीच बातचीत होती थी। लड़की का दावा है कि मई और जून 2017 में दो बार लड़के ने उसे श्रीनगर बुलाया। जहां लड़के परिवार ने उसके साथ गलत व्यवहार किया।
परिवार के 5 लोगों ने किया गैंगरेप
इस दौरान लड़के के परिवार के पांच सदस्यों ने उसके साथ गैंगरेप किया। याचिका में आरोप है कि लड़के की मां ने जबरन गर्भपात भी कराया और उसके सारे पैसे और गहने भी छीन लिए। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत 18 जुलाई, 2017 को रेप का केस दर्ज किया, हालांकि ठीक ढंग से उसके मामले में जांच नहीं की और उसे मात्र 'आपसी सहमति से बना संबंध' करार दिया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने जम्मू-कश्मीर के डीजीपी के पास भी लड़के और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है, वहीं श्रीनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी मामला लंबित है।
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