महाकाल मंदिर में 2 महिलाओं ने की ऐसी हरकत की प्रशासन ने प्रवेश ही प्रतिबंधित कर दिया

उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर के नंदीगृह में केक काटने वाली नंदिनी जोशी और साधना उपाध्याय के खिलाफ प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक धारा में केस दर्ज कर लिया। दोनों को धारा 107, 116 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें 25 मई को सुबह 11 बजे एडीएम कोर्ट में नोटिस का देने के लिए तलब किया है। दोनों को एक-एक लाख रु. की प्रतिभूति सहित बंधपत्र भी देना होंगे। दोनों को एक महीने के लिए मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाने का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। महाकाल मंदिर में परंपरा का उल्लंघन करने के मामले में पहली बार दर्शनार्थियों पर ऐसी कार्रवाई की है।

मेट्रो सिनेमा रोड स्थित स्लीमिंग सेंटर संचालक नंदिनी जोशी व साधना उपाध्याय ने 7 मई को दोपहर 1.10 बजे महाकाल मंदिर के नंदीगृह में केक काटा था। इसमें महिला होमगार्ड सैनिक मीना प्रजापत ने उनका सहयोग किया था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर मनीष सिंह ने इस घटना को लेकर एडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एडीएम जीएस डाबर ने शनिवार को नंदिनी जोशी व साधना उपाध्याय को दो अलग-अलग नोटिस जारी किए। 25 मई को सुबह 11 बजे दोनों को एडीएम कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देना होंगे। दोनों को एक-एक लाख रु. का प्रतिभूति व बंधपत्र भी देना होंगे।

केक काटना मंदिर की परंपरा अनुसार नहीं, प्रकरण दर्ज


एडीएम ने प्रारंभिक आदेश में कहा है कि केक काटना मंदिर की परंपरा अनुसार नहीं है तथा मंदिर की गरिमा के प्रतिकूल है। इससे अनुशासन भी भंग हुआ है। इस घटना से भविष्य में ऐसी कोई अन्य वस्तु भी मंदिर परिसर में लाए जाने की संभावना बनी रहेगी, जिससे शांति भंग हो सकती है। उक्त कृत्य एवं लापरवाही से जन शांति, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए आपके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

धारा 144 में एक महीने तक प्रवेश पर प्रतिबंध

एडीएम ने नंदिनी जोशी और साधना उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा कि मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निरीक्षक आदि के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि इस घटना से पुजारियों, दर्शनार्थियों में अव्यवस्था का माहौल बना है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। नोटिस में कहा है कि क्यों न आपको धारा 144 के तहत मंदिर प्रांगण में एक माह तक प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाए।

महिला होमगार्ड सैनिक की किट जमा कराने के आदेश

एडीएम ने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को आदेश दिया है कि महाकाल मंदिर में केक काटने की घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात नगर सैनिक मीना प्रजापत कर्तव्य का पालन न करते हुए रोकने की बजाए उस काम में सम्मिलित रही। इसलिए नगर सैनिक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई कर किट जमा कराएं।

हो सकती है छह महीने की सजा

वरिष्ठ अभिभाषक किरण जुनेजा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को लेकर प्रशासन को यह आशंका रहती है कि वह भविष्य में शांति भंग करने का कोई कृत्य कर सकता है तो उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत बाउंड ओवर किया जाता है। यदि प्रतिभूति राशि जमा नहीं होती है तो धारा 116 के तहत आदेश जारी कर संबंधित को सीधे जेल भेजने का प्रावधान है। आरोपियों को जवाब पेश करना होगा तथा कोर्ट को जमानत देना होगी कि छह महीने तक वे इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। यदि छह महीने में उन्होंने दोबारा ऐसा काम किया तो उनकी जमानत राशि जब्त की जा सकती है तथा छह महीने की सजा भी दी जा सकती है।

घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए कार्रवाई
मंदिर की अपनी परंपराएं हैं, जिनका पालन सभी को करना चाहिए। मंदिर में अनुशासन बना रहे इसके लिए घटना की गंभीरता को देखते कार्रवाई की है। 
मनीष सिंह, कलेक्टर व मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष

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