
पश्चिम मध्य रेलवे के एम्पलाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि इस परेशानी को देखते हुए पमरे एम्पलाइज यूनियन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा। आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति एवं अशिक्षित विधवा पत्नी के अनुकंपा नियुक्ति एवं अशिक्षित विधवा पत्नी के अनुकंपा प्रकरणों में शिक्षा की बाध्यता में छूट देने की मांग की।
हजारों प्रकरणों में मिली राहत
यूनियन की इस मांग को रेलवे बोर्ड ने मान लिया है। बोर्ड ने निर्णय लेते हुए आदेश दिया है कि आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में आईटीआई पास होने की बाध्यता एवं विधवा पत्नी की अनुकंपा नियुक्त प्रकरणों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। इस निर्णय से रेलवे में हजारों की संख्या में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण निपटने का रास्ता साफ हो गया है।