जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही एमबीबीएस की छात्राओं पर नियम विरुद्ध पुरुष पुलिस कर्मियों ने बर्बरता पूर्वक क्यों खदेड़ा। एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
व्यापमं के व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय ने याचिका दायर कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरकेडीएफ कॉलेज के छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित नहीं किए जाने के विरोध में 19 जनवरी 2018 को छात्राओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी एमबीबीएस छात्राओं को पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा बाल खींचकर खदेड़ा गया और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कहा कि पुलिस कर्मियों का यह बर्ताव दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 की उप धारा 2 का खुला उल्लंघन है। इसके तहत किसी भी महिला को पुरुष पुलिस कर्मी द्वारा शारीरिक रूप से छूना या पकड़ना प्रतिबंध है। उन्होंने डीबी पोस्ट में प्रकाशित छायाचित्र की प्रति भी पेश की गई।