
सूत्रों के अनुसार ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया है कि मोहम्मद अब्बास नाम के व्यक्ति जमीन स्लीमनाबाद बहोरीबंद स्थित मुख्य मार्ग से भीतर की तरफ थी। यह जमीन उसने 1 लाख 94 हजार में 20 नवम्बर 2007 को खरीदी थी। इसके बाद वह फरवरी 2008 में आवेदन लेकर पहुंचा कि उसे एनएच में आने वाली उसकी जमीन का सही दाम नहीं मिला।
आरोप है कि इसके बाद पूरे मामले में उसकी भूमि की अदला-बदली राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हरदुआ खुर्द की बेशकीमती भूमि से कर दी गई। यह सारा खेल व्यावसायिक भू अधिग्रहण के दौरान आर्थिक लाभ पहुंचाने की मंशा से किया गया। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने कटनी की तत्कालीन कलेक्टर अंजू सिंह बघेल, नायब तहसीलदार चन्द्रशेखर मिश्रा और बड़ी ओमती जबलपुर निवासी मोहम्मद अब्बास को आरोपी बनाया।