
राष्ट्रपति कोविंद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017 को कल मंजूरी प्रदान की और अब यह कानून (LAW) बन गया है। विधेयक को जुलाई 2017 में लोकसभा में और गत 19 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया था। यह कानून आईआईएम संस्थानों (IIM INSTITUTES) को उनके निदेशकों और संकाय सदस्यों की नियुक्ति समेत संचालन के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 इन संस्थानों को पीजी डिप्लोमा की बजाय डिग्री देने का अधिकार प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले महीने राज्यसभा में विधेयक के बारे में कहा, ‘‘यह विधेयक इन संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करता है।’’