
इससे हाल ही में लोकशिक्षण आयुक्त ने नया नियम बना दिया है। इसके तहत जो स्कूल तीन वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत संचालित हो चुके हैं, उनको ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की मान्यता के लिए NOC दिए जाएंगे। बीच सत्र में किसी के भी आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तय समायावधि में ही 2019-20 के आवेदन लेने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है मान्यता के लिए स्कूलों को ONLINE प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें पारदर्शिता रहती है लेकिन स्कूल संचालक वर्षभर ही एनओसी के लिए आवेदन करते रहते हैं। आयुक्त नीरज दुबे के मुताबिक समय बचाने के लिए एक तय अवधि में आवेदन बुलवाए जाएंगे।