
DoPT ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा लेटर
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने इस बारे में केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रशासनिक अफसरों की अचल संपत्ति रिर्टन (IPRs) का ब्योरा 31 जनवरी, 2018 तक सौंपा जाए।
एडिशनल सेक्रेटरी पीके त्रिपाठी की ओर से कहा गया कि अप्रैल, 2011 में जारी DoPT के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तय वक्त तक ब्योरा नहीं देने वाले अफसरों का विजिलेंस क्लियरेंस रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें केंद्र में प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी।
ब्योरा सौंपने के लिए क्या इंतजाम हुए?
डीओपीटी की ओर से 22 दिसंबर को जारी लेटर में बताया गया है कि अफसरों के लिए अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन फाइल करने का इंतजाम किया गया है। इस मॉड्यूल में अफसरों को 31 जनवरी तक IPR अपलोड करने ऑप्शन मिलेगा।