इंदौर। लाइसेंस (DRIVING LICENCE) से जुड़े कामों के लिए आवेदन और डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदकों को अब RTO नहीं जाना पड़ेगा। लोकसेवा केंद्रों पर इनके लिए आवेदन किया जा सकेगा। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) के तहत अधिसूचित सेवाओं में अब परिवहन विभाग (TRANSPORT DEPARTMENT) के कामों को भी लाया गया है। जल्द ही वेबसाइट पर इसे अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक के चाहने पर उनका काम लोकसेवा केंद्रों (PUBLIC SERVICE CENTER) पर ही हो जाएगा।
ये काम हो सकेंगे लोकसेवा केंद्रों पर
लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए पंजीयन
डुप्लीकेट लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण
डुप्लीकेट पक्का लाइसेंस जारी करना
अब तक यह थी व्यवस्था
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ में आवेदन करना होता था। भारी भीड़ होने के कारण इसमें काफी परेशानियां आतीं थीं और इसी के चलते दलाल सक्रिय हो जाते थे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी यह स्वीकार किया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में रिश्वतखोरी के कारण गलत लाइसेंस जारी होते हैं। बता दें कि सड़क हादसों में ज्यादातर लाइसेंस रिश्वत के बदले ही बनाए गए होते हैं।