भोपाल। व्यापमं के महाघोटाले के मामले में आरोपी LN MEDICAL COLLEGE BHOPAL के CHAIRMAN JAINARAYAN CHOUKSEY की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने नामंजूर कर दी है। शनिवार को न्यायाधीश डीपी मिश्रा की अदालत में जमानत अर्जी पर CBI के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने आपत्ति की। अदालत ने जमानत पर सुनवाई के बाद लिखा कि एलएन मेडिकल काॅलेज के चेयरमैन रहते हुए चौकसे ने डीएमई को झूठी जानकारी भेजी।
अभियुक्त मिथलेश कुमार, जिसने पीएमटी 2012 में इंजन अभ्यर्थी के रूप में काम किया, के बारे में एलएन मेडिकल काॅलेज ने डीएमई को जानकारी भेजी कि मिथलेश कुमार ने उनके काॅलेज में एडमिशन लिया है। सीबीआई जांच में सामने आया कि मिथलेश कुमार पटना मेडिकल काॅलेज में वर्ष 2011 बैच का एमबीबीएस का छात्र था। इसके अलावा डीएमई को काॅलेज में 5 खाली सीटों की जानकारी भेजी गई, जबकि 40 सीटें खाली थी। एलएन मेडिकल कॉलेज ने 30 सितंबर 2012 को 40 अपात्र छात्रों को काॅलेज में प्रवेश दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जयनारायण चौकसे की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
10 आरोपियों को मिली जमानत
पीएमटी 2012 मामले में दस आरोपियों ने नियमित जमानत की अर्जी लगाते हुए अदालत में सरेंडर किया। इनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं। अदालत ने शैलेंद्र विद, जयप्रकाश, राकेश गुप्ता, शिवम सिंह गहरवार सहित सभी 10 आरोपियों को देर शाम जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश किए।