
सरकारी आदेश के मुताबिक एक ही जगह पर प्रतिनियुक्त होने की दशा में यह भत्ता मूल वेतन का पांच फीसदी होगा जो अधिकतम 4500 रुपये तक हो सकता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक अगर कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति दूसरे शहर में होती है तो उसे इसका भत्ता मूल वेतन का 10 फीसदी दिया जाएगा जो अधिकतम 9000 रुपये तक हो सकती है।
अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला यह प्रतिनियुक्ति भत्ता स्थानीय शहर के लिए अधिकतम 2000 रुपये और बाहरी शहरों के लिए अधिकतम 4000 रुपये ही था। सरकारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ने पर इसे अधिकतम 25 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।