
पीएफआरडीए ने अब एनपीएस-निजी क्षेत्र (सभी नागरिकों और कॉपोर्रेट मॉडल) के तहत शामिल होने की अधिकतम आयु को मौजूदा 60 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी है। बयान में कहा गया, "इसमें शामिल होने की उम्र सीमा बढ़ने से जो ग्राहक जीवन के बाद के चरण में एनपीएस में शामिल होना चाहते हैं, वे एनपीएस का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।
अब कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी, जिसकी उम्र 60 से 65 साल के बीच हो, वह एनपीएस में शामिल हो सकता है और 70 साल की उम्र तक एनपीएस में योगदान कर सकता है। बता दें कि इस योजना के तहत एक निर्धारित राशि जमा कराने के बाद आपको मृत्यु दिनांक तक पेंशन मिलती है एवं आपके बाद आपके उत्तराधिकारी को आपके द्वारा जमा कराई गई पूरी रकम वापस तिल जाती है। इसके लिए आप किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट आॅफिस में संपर्क कर सकते हैं।