SDM कोर्ट में हाजिर हुआ मृत किसान का भूत, 6 माह की सजा, 50 हजार जुर्माना

हरदा। यदि ​दस्तावेजों की मानें तो टिमरनी तहसील के एसडीएम पीके पांडेय की कोर्ट में 8 माह पहले मर चुके किसान का भूत हाजिर हुआ। एसडीएम ने एक मामले की सुनवाई की। जिसमें भूत को दोषी पाया और 6 माह की जेल व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। किसान का नाम कमल सिंह राजपूत है। बता दें कि कोर्ट में आरोपी की अनुपस्थिति में फैसले नहीं सुनाए जाते बल्कि यदि आरोपी फैसले की तारीख पर हाजिर ना हो तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाता है परंतु एसडीएम पांडेय की कोर्ट में क्या हुआ अब यह जांच का विषय है। 

छिदगांव तमोली के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में मृतक किसान की शिकायत करते हुए बिना अनुमति खेती की जमीन पर प्लाट काटकर बेचने की शिकायत की थी। इसी शिकायत पर टिमरनी एसडीएम ने यह कार्रवाई की है। तमोली के बुजुर्ग किसान कमल सिंह ने तीस साल पहले अपनी जमीन पर कुछ मजदूरों को रहने की जगह दी थी। पांच साल पहले गांव के ही यशवंत, मुन्ना और पप्पू ने टिमरनी एसडीएम कार्यालय में शिकायत की थी।

शिकायत के बाद विगत 4 फरवरी 2017 को किसान कमलसिंह की सदमे में मौत हो गयी। जिसकी सुनवाई करते हुए एसडीएम पीके पांडे ने किसान को दोषी करार दिया और एसडीएम ने शिकायत के आधार पर कमल सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत के खसरा नंबर 77/1 रकबा 1.375 हेक्टेयर में से 0.847 हेक्टेयर भूमि को 15 भूखंडों में विभाजित कर बिना अनुमति डायवर्सन कर काॅलोनी बनाकर प्लाट बेचना पाया था, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई थी।

एसडीएम की कार्रवाई पर मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्होंने तीस साल पहले मजदूरों को रहने की जगह दी थी। कुछ लोगों ने उन पर दबाव बनाकर 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, पैसे नहीं देने पर उन्हीं लोगों ने शिकायत की थी। वहीं पटवारी व बाबू ने भी पैसे की डिमांड की थी। इसी सदमें से मेरे पति की मौत हो गयी।

वहीं बड़ी चूक हो जाने पर टिमरनी एसडीएम पीके पांडे बचते नजर आये, उन्होंने कहा कि कार्रवाई के बाद जानकारी लगी है, लिहाजा तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद आदेश में संसोधन कर दिया जायेगा।

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