
एस एन द्विवेदी ने बताया की बालाघाट जिले में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलाजी लेब से निकलने वाले बायोबेस्ट के निपटान के लिये पीसीसीवी ने निर्देश जारी किये है कि बायोबेस्ट के निपटारे के लिये संयत्र की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। प्लांट ना होने पर अस्पतालों का पंजीयन भी नही किया जा सकता।
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारी द्विवेदी ने यह भी बताया की जिले में अधिकांश अस्पताल लेब, नर्सिंग होम बिना अनुमति के चलाये जा रहे हैं। जिनमें जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण तथा प्रदूषण निवारण व नियंत्रण के बिना संचालित हो रहे नोटिस देने के बाद भी नियमों का पालन नही किया जा रहा है। उन्होंने बताया की नियमों का पालन ना करने वालों को 5 साल तक की सजा तथा एक 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।