
डॉक्टरों के मुताबिक, मासूम की गर्दन पर 18 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर गहरा घाव था। इस तरह के घाव से कोई भी इन्सान बमुश्किल दो या तीन मिनट ही जिंदा रह पाता है। रिपोर्ट में पता चला है कि आरोपी ने मासूम पर दो बार वार किया। दूसरा घाव 12 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर गहरा था।
अब तक कहा जा रहा था कि कंडक्टर अशोक ने अचानक चाकू कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। बताया यह भी गया था कि प्रद्युम्न ठाकुर अस्पताल पहुंचने तक जिंदा था। बीते रोज आरोपी अशोक के वकील ने नया खुलासा किया, कहा कि अशोक से दवाब में बयान दिलवाया गया है। उसने हत्या नहीं की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले में सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है। पीएम रिपोर्ट और मीडिया ट्रायल के बाद पुलिस की कहानी पर संदेह किया जा रहा है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी तब लीक हुए जब पिंटो फैमिली को शक के दायरे में लिया गया।
रेयान फैमिली को नहीं मिली जमानत
स्कूल प्रबंधन पर कोर्ट केस चल रहा है। इससे पहले बाम्बे हाई कोर्ट रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के तीन ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है। याचिकाएं ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता अगस्टाइन एफ. पिंटो (संस्थापक अध्यक्ष) तथा मां ग्रेसी पिंटो (ग्रुप की प्रबंधक निदेशक) की ओर से दायर की गईं थीं।