
केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व जेसीएम की लम्बी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की यह मांग मान ली है। अब 1 जनवरी 2004 के बाद से नौकरी में आए केन्द्रीय कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मौत व विकलांगता पर पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ मिलेंगे।
एनपीएस के किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन अगर सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से पेंशन मिलेगी। उसे बेसिक-पे की 50 प्रतिशत पेंशन के अलावा बाकी बची सर्विस काल की गणना करके हर साल 15 दिन की फुल सैलरी का भी भुगतान किया जाएगा।