गुड़गांव/हरियाणा। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन का दौर चल रहा है, ऐसे में अनुसूचित जाति के छात्रों की सुविधा को लेकर यूजीसी ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों से फीस या किसी तरह का फंड लेने पर संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई गवर्नमेंट या निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटी फीस लेता है तो उसका सरकारी अनुदान रोक दिया जाएगा। निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इस बाबत उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने सभी कॉलेज व यूनिवर्सिटी को लेटर भेजकर चेतावनी दी है।
अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज व यूनिवर्सिटी में इस सेशन में पहली बार फीस में पूरी तरह से छूट दी जा रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स से पूरे सेशन के दौरान किसी तरह की फीस या फंड नहीं लिए जाएंगे। विभाग ने अपने लेटर में कहा है कि कुछ संस्थान एससी स्टूडेंट्स को मिलने वाली छूट नहीं देते हैं। इस बाबत शिकायतें भी आती रहती हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
इस मसले पर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल सुशीला ने बताया कि वो किसी भी तरह की फीस अनुसूचित छात्रों से किसी भी तरह से फीस नहीं ले रहे हैं। विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेज पर किसी भी एससी छात्र से फीस नहीं ले सकता है। अगर कोई कॉलेज लेता है और उसकी जानकारी विभाग को मिलती है तो सरकारी कॉलेज की अनुदान रोक दी जाएगी। सेल्फ फाइनैंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दोषी पाए जाने पर संस्थान की एनओसी रद्द कर दी जाएगी।