DEO के नाम पर 7 हजार की रिश्वत लेते अकाउंटेंट पकड़ाया

सीधी। शिक्षा विभाग में लापरवाह शिक्षकों को पकड़ा, नोटिस देना, सस्पेंड करना और फिर कार्रवाई से बचने के लिए बहाली के नाम पर रिश्वत वसूली आम बात हो गई है। अधिकारी खुलेआम रिश्वत मांगते हैं और मजबूर कर्मचारी चुपचाप देते भी हैं परंतु एक सहायक अध्यापक ने इस गंदी परंपरा का पालन नहीं किया। उसने डीईओ को सबक सिखाने के लिए लोकायुक्त में मामले की शिकायत कर दी। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर डीईओ के अकाउंटेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। 

मिली जानकारी के मुताबिक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विघालय चुरहट मे पदस्थ सहायक अध्यापक रामकृष्ण श्रीवास्तव से बहाली के लिए लेखापाल द्वारा 15000 रूपये की मांग की गयी थी।   लेखापाल बिना रिश्वत लिए बहाली करने को तैयार नहीं था। पैसे न मिलने के कारण पीडि़त को महीनों से नचा रहा था। लेखापाल की हरकत से परेशान होकर सहायक अध्यापक ने 15000 हजार रुपए देने की बात कही। इधर, मामले की शिकायत लोकायुक्त रीवा से की गई।

रंगे हाथों रिश्वत के साथ पकड़ लिया
लेखापाल व सहायक अध्यापक के बीच रिश्वत मांग की बातचीत की रिकार्डिंग की गई। सहायक अध्यापक ने लेखापाल से शुक्रवार को रुपए देने को स्वीकारा गया। रीवा लोकायुक्त पुलिस लेखापाल के घर के इर्द-गिर्द मौके की ताक में बैठी रही जैसे ही सहायक अध्यापक रिश्वत देने पहुंचा तो सहायक अध्यापक का इशारा पाकर पुलिस ने दबिश दे दी। जहां लेखापाल को रंगे हाथों रिश्वत के साथ पकड़ लिया गया।

डीईओ के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत
शिक्षा विभाग में कार्रवाई के अधिकार डीईओ के पास होते हैं। अकाउंटेंट ना तो किसी को सस्पेंड कर सकता है और ना ही बहाल कर सकता है। बताया जा रहा है कि सारी डीलिंग अकाउंटेंट के माध्यम से की जातीं थीं परंतु यह डीईओ के नाम पर होती थीं। चूंकि लेनदेन अकाउंटेंट ही कर रहा था इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया परंतु बयानों एवं फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर डीईओ भी लपेटे में आ सकते हैं। इस संदर्भ में डीईओ एसएस ठाकुर ने गिरफ्तारी की पुष्टि तो की लेकिन जैसे ही बातचीत आगे बढ़ी, ठाकुर चुप हो गए और फिर फोटो कट कर दिया। 

टीम में ये रहे शामिल
कार्रवाई के लिए एसपी लोकायुक्त ने शुक्रवार की सुबह 7बजे दस लोगो की टीम के साथ भेजी गई। जिसमे निरीक्षक विद्यावरिधि तिवारी, हितेद्र नाथ शर्मा, प्रधान आरक्षक विपिन त्रिवेदी,अखिलेश पटेल सहित चार आरक्षक प्रेम सिंह शैलेन्द्र मिश्रा अजय पांडेय लवलेश पांडेय व दो राजपत्रित अधिकारी पकंज शर्मा अजय प्रकाश शर्मा शामिल थे।

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई
लोकायुक्त ने रिश्वत के आरोपी हनुमान प्रसाद शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। जिसमें आरोपी के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7, 13(1)डी व 13(2) के तहत मामला पंजीवद्ध किया गया है।

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