प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. चौधरी IFS का चेतावनी के साथ निलंबन समाप्त

भोपाल। राज्य शासन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. एल.के. चौधरी को भविष्य के लिये सचेत करते हुए निलंबन से बहाल कर दिया है। बहाली के बाद डॉ. चौधरी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) के पद पर पदस्थ किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 2 मई को डॉ. चौधरी को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त शिकायत में बिना पूर्ण निराकरण के प्रकरण को फोर्स क्लोज करने की प्रथम दृष्ट्या लापरवाही पाये जाने पर 3 मई को निलंबित किया गया था।

डॉ. चौधरी द्वारा निलंबन के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन के परीक्षण में पाया गया कि सी.एम. हेल्पलाइन शिकायत का संबंध मनरेगा से लंबित भुगतान से है, जिसका उत्तरदायित्व वन विभाग का न होकर जनपद पंचायत का है। 

इंदौर संभागायुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन में भी स्पष्ट होता है कि तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी धार ने लंबित भुगतान के निराकरण के लिये सार्थक प्रयास नहीं किया। तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) द्वारा प्रकरण का समुचित परीक्षण किये बिना तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा पर फोर्स क्लोज किया गया।
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