हनुमंत एग्रो के पार्टनर्स अमर एवं विशाल के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR

सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। हनुमंत एग्रो गोदिया महाराष्ट स्थित एक भागीदारी फर्म जिसमें 3 भागीदार थे उसमें से 2 भागीदारों ने संस्थापक भागीदार को जानकारी दिये बिना उनके फर्जी हस्ताक्षर कर 1 करोड 60 लाख रूपये की बैंक ग्यारंटी पंजाब नेशनल बैंक की गोदिया शाखा से बनवा ली। फर्जी तौर पर बनाई गई इस बैंक ग्यारंटी का उपयोग जिला विपणन संघ बालाघाट में कस्टम मिलिंग के कार्य हेतु किया गया।

24 अप्रैल को पीएनबी की गोदिया शाखा से संस्थापक भागीदार गौरव उपाध्यय को फोन द्वारा संदेश मिला की उनके नाम जारी की गई बैंक ग्यारंटी से संबधित दस्तावेजों की फोटोप्रति प्रस्तुत करें। इसकी जानकारी लगते ही गौरव उपाध्यय ने गोदिया शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई जहां फर्म के पार्टनर अमर एवं विशाल के खिलाफ धारा 420,468,471,34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रांरभ कर दी।

गोदिया शहर पुलिस थाना प्रभारी दिनेश शुक्ला के अनुसार गौरव उपाध्यय की शिकायत पर उसके 2 पार्टनरों पर धोखाधडी का मुकदमा कायम किया गया है। शिकायत पत्र में बालाघाट में किये जाने वाले कस्टम मिलिंग के कार्य में बैंक ग्यांरटी का उपयोग किया जाना बताया गया है। इसी सिलसिले में पुलिस बालाघाट स्थित जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश विपणन के कार्यालय से इस प्रकरण से संबधित दस्तावेज बरामद किये है जिला विपणन अधिकारी श्री अंकित तिवारी तथा अन्य लोगों से पूछताछ भी की है। जांच के दौरान विपणन संघ के अधिकारियों,कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया जायेगा।

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