बाबरी विध्वंस के मुल्जिम उमा-अडवाणी हाजिर हों...

नई दिल्ली। बाबरी मस्जिद केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार सहित दूसरे नेता शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर हों. हालांकि, माना जा रहा है कि आरोपी कोर्ट में खुद के हाजिर होने की छूट मांग सकते हैं. उम्मीद है कि 26 मई को कोर्ट इन नेताओं पर आरोप तय कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को ऑर्डर दिया था कि बीजेपी के शीर्ष नेता सहित 1992 केस में शामिल दूसरे नेताओं पर आपराधिक धाराओं में केस चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने केस को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रायल एक महीने के भीतर शुरू करते हुए रोज सुनवाई करने को कहा था. शीर्ष अदालत ने विशेष सीबीआई कोर्ट को दो साल में निर्णय देने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के प्रमुख नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत विहिप के कई नेताओं पर ट्रायल चलाए जाने की याचिका मंजूर कर ली थी और ढांचा विध्वंस को देश के संविधान के धर्मनिरपेक्ष तत्व को झकझोर देने वाला कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा विध्वंस के समय यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह को फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल पद पर होने के कारण मुकदमे से अलग रखा है. हालांकि कोर्ट ने तब कहा था कि कल्याण सिंह के राज्यपाल पद से हटते ही ट्रायल कोर्ट उन पर आरोप तय करेगा.

इस मामले में आरोपी गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल की मौत हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा फरवरी 2001 के निर्णय में आडवाणी और अन्य पर आरोप हटाने के फैसले को त्रुटिपूर्ण माना था.

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