सहायक ग्रेड-3, स्‍टेनो पद पर चयन हेतु प्रमाण-पत्रों सत्‍यापन का कार्य में नियमों की अनदेखी | VYAPAM

भोपाल। पीईबी (व्‍यापम) द्वारा आयोजित ग्रुप-4 ग्रेड-3 की संयुक्‍त चयन परीक्षा 2016 का विज्ञापन जारी की जाकर परीक्षा का आयोजन दिनांक दिनांक 18.12.2016 एवं 19.12.2016 को किया गया था उपरोक्‍त आयोजित परीक्षा हेतु टाइपिंग योग्‍यता के रूप में किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍था से कम्‍प्‍यूटर पर 30 शब्‍द प्रति मिनट गति अनिवार्य की गई थी यानि की 16.02.2015 के राजपत्र में उल्‍लेखित योग्‍यता को लिखी गई थी तथा व्‍यापम को विभागों/कार्यालयों द्वारा भेजे गये भर्ती हेतु भेजे गये प्रस्‍ताव में भी यहीं उल्‍लेख किया गया था तथा व्‍यापम द्वारा अपने मनमाने तरीके से परीक्षा फार्म पर ''सीपीसीटी कम्‍प्‍यूटर+हिन्‍दी अथवा सीपीसीटी कम्‍प्‍यूटर+हिन्‍दी +अंग्रेजी जैसे अनावश्‍यक ऑप्‍शन उपलब्‍ध कराये गये थे जबकि इन ऑप्‍शन का कोई औचित्‍य नहीं था, उपरोक्‍त कारणों के कारण परीक्षार्थी भ्रमित हुआ।

वर्तमान में विभिन्‍न विभागों/कार्यालयों द्वारा सहायक ग्रेड-3 एवं स्‍टेनो पद हेतु चयनित उम्‍मीदवारों के प्रमाण-पत्रों का सत्‍यापन का कार्य नियमों के विपरीत किया जा रहा है-

सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 26.02.2015 के माध्‍यम से लेख किया गया था कि व्‍यावसायिक परीक्षा मण्‍डल से 30 शब्‍द प्रतिमिनिट की गति से कम्‍प्‍यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया था। उक्‍त प्रावधान को संशोधित करते हुए व्‍यापम के स्‍थान  पर विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्‍प्‍यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) प्रमाण पत्र (स्‍कोर कार्ड) अनिवार्य किया जाता है।

सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 24.01.2017 में स्‍प्‍ष्‍ट लिखा गया है कि संदर्भित पत्र दिनांक 26.02.2015 के द्वारा हिन्‍दी टाईपिंग की गति 30 शप्रमि कम्‍प्‍यूटर दक्षता अनिवार्य किया गया है, यानि की 26.02.2015 के पत्र में गति 30 शब्‍द को साईलेंट रखा गया था और व्‍यापम के स्‍थान पर सीपीसीटी कार्ड मान्‍य किया जाता है। तथा 24.01.2017 के बाद से हिन्‍दी एवं अंग्रेजी की टाइपिंग गति में संशोधन किया गया है।

यानि की दिनांक 24.01.2017 के पूर्व तक उपरोक्‍त पदों हेतु निर्धारित गति 30 शब्‍द प्रति मिनट अनिवार्य थी एवं उपरोक्‍त संशोधन के संबंध में अभी तक नया/संशोधित मध्‍यप्रदेश राजपत्र जारी नहीं हुआ है।

वर्तमान में विभिन्‍न विभागों/कार्यालयों द्वारा प्रमाण-पत्रों के सत्‍यापन कार्य में नियमों/निर्देशों की अनदेखी की जाकर हिन्‍दी टाईपिंग गति 20 शब्‍द प्रतिमिनट से प्रमाण-पत्रों के सत्‍यापन का कार्य किया जा रहा है। जबकि नियमानुसार परीक्षा फार्म भरने के अंतिम दिनांक तक अभ्‍यर्थियों के पास समस्‍त निर्धारित योग्‍यता का होना अनिवार्य होता है तो फिर ऐसी स्थिति में जब परीक्षा दिनांक 18 एवं 19 दिसम्‍बर 2016 (नियम संशोधन दिनांक 24.01.2017) तक हिन्‍दी टाइपिंग की गति 30 शब्‍द प्रतिमिनट अनिवार्य थी तो फिर प्रमाण-पत्रों के सत्‍यापन का कार्य 20 शब्‍द प्रतिमिनट से क्‍यों किया जा रहा है और न ही इस संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा कोई निर्देश/आदेश जारी नहीं किए है और न ही उपरोक्‍त संशोधन के संबंध में अभी तक नया/संशोधित मध्‍यप्रदेश राजपत्र जारी हुआ है। 

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