VAPOUR'S ARENA का लाइसेंस निरस्त, JASHN CAFE कार्रवाई की जद में | BHOPAL

Updesh Awasthee
भोपाल। फूड जोन का लाइसेंस लेकर हुक्का लाउंज चलाने वालों के खिलाफ कलेक्टर निशांत वरवड़े ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। यदि अब जांच के दौरान किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में हुक्का लाउंज चलते पाया गया तो उसका फूड लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद पहली कार्रवाई VAPOR'S ARENA CAFE AND RESTAURANT BHOPAL पर की गई है। कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट या होटल जहां खाना परोसा जाता है, वहां हुक्का लाउंज का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का लाउंज चलाता है या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल खाना परोसे जाने वाले स्थान पर किया जाता है तो फूड लाइसेंस निरस्त माना जाएगा।

इस आदेश के जारी होते हुए संयुक्त नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रमोद शुक्ला ने एमपी नगर स्थित वेपर एरीना कैफे एंड रेस्टोरेंट का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गुरुवार शाम को यहां की गई जांच में रेस्टोरेंट के अंदर हुक्का लाउंज चलता पाया गया था। शुक्ला ने रेस्टोरेंट संचालक को तत्काल हुक्का लाउंज बंद करने के निर्देश दे दिए।

इन पर भी होगी कार्रवाई
एमपी नगर स्थित रेस्टोरेंट JASHN CAFE & LOUNGE BHOPAL व 09 के लायसेंस भी निलंबित हो सकते हैं। यहां भी जांच में हुक्का लाउंज चलते मिले थे, लेकिन दोनों ने ही हुक्का के लिए लायसेंस लेने का आवेदन कर रखा है। लेकिन फूड एंड ड्रग ने अभी तक इन रेस्टोरेंट को लायसेंस जारी नहीं किए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने गुरुवार को एमपी नगर स्थित 3 हुक्का लाउंज वेपर एरीना कैफे एण्ड रेस्टोरेंट, 09 व जश्ने कैफे एंड रेस्टोरेंट की जांच की थी। जांच में तीनों जगह हुक्का लाउंज चलते मिले। 09 रेस्टोरेंट पर 4 किशोरवय बच्चे निकोटीन फ्लेवर वाला हुक्का गुड़गुड़ाते मिले। इन बधाों के माता-पिता को मौके पर बुलाकर उनसे भी पूछताछ की गई है। जश्ने कैफे हुक्के रखे हुए मिले। दोनों रेस्टोरेंट पर फूड लायसेंस नहीं थे।
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