
उन्होंने हाईकोर्ट की शरण लेकर यह आरोप लगाया है कि स्लेट परीक्षा-2017 का आयोजन कर रही पीएससी द्वारा यूजीसी की गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं किया गया है। इस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर के 21विषयों के पदों की भर्ती के प्रारंभिक चरण यानी स्लेट परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी जाए।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस मांग को मंजूर करते हुए 28 फरवरी को जारी अंतरिम आदेश के जरिए स्लेट-2017 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी। इस वजह से प्रदेश के 45 हजार आवेदकों का भविष्य अधर में लटक गया है। लिहाजा, रोक हटाई जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करने के बाद पीएसी का निवेदन स्वीकार करते हुए रिजल्ट की घोषणा पर रोक हटा ली। कोर्ट ने साफ किया कि स्लेट-2017 का ताल्लुक महज योग्यता परीक्षा से है न कि भर्ती प्रक्रिया से, इसलिए स्टे हटाए जाने योग्य है।