शिक्षा विभाग: अनुकंपा नियुक्ति के मामले निपटाने के आदेश | EDUCATION

भोपाल। शिक्षा विभाग पिछले 4 साल से अटके 465 अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को अब निपटाने के मूड में है। विभाग चाहता है कि सभी दावेदारों को पूर्व निर्धारित 1 लाख रुपए अनुकंपा सहायता राशि देकर मामला खत्म कर दिया जाए। इससे पहले विभाग ने 4 लाख में मामला निपटाने की कोशिश की थी परंतु वित्त मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिली। आयुक्त लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे मामले तत्काल निपटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इन आश्रितों को एक के बदले चार लाख रुपए देने का प्रस्ताव वित्त विभाग में अटक गया है।

ये प्रस्ताव विभाग के मंत्री विजय शाह ने तैयार कराया था। विभाग से 465 दिवंगत अध्यापकों के आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। ये प्रकरण पिछले चार साल से अटके हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने में आरटीई के नियम आड़े आ रहे हैं।

इस कानून के तहत डीएड-बीएड और टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) योग्यताधारी आश्रित ही अनुकंपा नियुक्ति के हकदार हैं। जो ये योग्यता नहीं रखते हैं, उन्हें नौकरी की एवज में एक लाख रुपए दिए जा सकते हैं। इस संबंध में विभाग की सचिव दीप्ति गौड़ मुकर्जी का कहना है कि आश्रितों को अनुकंपा के बदले चार लाख रुपए देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें समय लग सकता है। वहीं हमने केंद्र सरकार से शैक्षणिक योग्यता में छूट की मांग भी की है।
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