प्रमोशन में आरक्षण: होली के बाद शुरू होगी सुनवाई

भोपाल। शिवराज सरकार की जिद के कारण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा प्रमोशन में आरक्षण का मामला अभी भी अपने मुकाम पर नहीं आ पाया है। सपाक्स की ओर से बताया गया है कि फिलहाल पार्ट PART HEARD चल रहा है। इसके आज समाप्त होने की संभावना नहीं है। मार्च 10 से होली के अवकाश शुरू हो जाएंगे। अब मंगलवार को ही केस लिस्ट होने की संभावना है। 

बता दें कि इस मुकदमे के कारण हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो चुके हैं। सरकारी आॅफिसों में कई कुर्सियां खालीं हैं जो प्रमोशन से भरी जानी हैं। हालात यह बन गए हैं कि सरकारी व्यवस्था का यह मामला मप्र में वर्ग संघर्ष का कारण बनता जा रहा है। कर्मचारी चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला हो परंतु शिवराज सिंह सरकार की कोशिश है कि इसे लंबे समय तक टाला जाए। 

बता दें कि मप्र हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को अवैध करार दिया है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी यह अवैध करार दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के पुराने मामलों पर फैसले सुना चुका है। माना जा रहा है कि उन्ही फैसलों के आधार पर मप्र का निर्णय होगा और आरक्षण के माध्यम से प्रमोशन प्राप्त कर्मचारी रिवर्ट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस मामले में 'माई का लाल' बयान देकर फंस चुके हैं। फैसला जब भी हो और जो भी हो। यदि शिवराज सिंह के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा गया तो भाजपा के हाथ से एक बड़ा वोट बैंक तो गया। 
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