रेप के बाद फर्जीवाड़े के आरोपी आसाराम की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

Updesh Awasthee
नई दिल्ली। पिछले दिनों फर्जी मेडिकल कागजात पेश करने के मामले में मुसीबत झेल चुके आसाराम की मुश्किले और बढ़ गईं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात रेप कांड में सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहले राजस्थान से जुड़े मामले को जल्द से निपटाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सर्वोच्च अदालत ने ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनकी हालत इतनी भी खराब नहीं है कि उनका जोधपुर में इलाज न किया जा सके।सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की रेप के दो मामलों में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उनपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट ने उन्हें झूठी मेडिकल रिपोर्ट देकर जमानत की अर्जी लगाने का दोषी पाया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम की माफी को खारिज कर दिया है।इसके पहले राजस्थान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आसाराम बापू के वकीलों ने जमानत के मामले में जेल सुपरीटेंडेंट का फर्जी लेटर लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से आसाराम के स्वास्थ्य पर 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी थी, जिसे एम्स ने दाखिल कर दिया था।आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में हैं।आसाराम पर कथित तौर पर अपने ही आश्रम की एक नाबालिग से यौन दुष्कर्म का आरोप लगा है और वह इस मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!