प्राइवेट कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक कर मुक्त ग्रेच्युटी

नई दिल्ली। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और केन्द्रीय कर्मचारियों जैसी सुविधा पाना चाहते हैं, तो आपको एक नई सुविधा मिलने वाली है। जल्द ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी भी 20 लाख रुपए तक कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे।

केन्द्र ने यह फैसला किया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि को दोगुना करते हुए सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया जाए। आपको बता दें कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 10 लाख रुपए तक कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा 20 लाख रुपए तक पर मिलता है।

ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों के संगठन ने गुरुवार को हुई एक त्रिपक्षीय मीटिंग में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख किए जाने पर सहमति बनी है।

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन करने के लिए संसद में बजट सत्र के दूसरे भाग में एक बिल पेश किया जाएगा। यह कदम सातवें वेतन आयोग की उस सिफारिश के बाद उठाया गया है, जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी को कर मुक्त किए जाने की बात कही गई थी।
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