
युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 लडकों के विरूद्ध धारा 376,701 लैंगिक अपराधों के तहत बालाकों का सरंक्षण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर विवेचना कि जा रही है। अडोरी निवासी नाबालिक युवती कन्या होस्टल पाथरी में रहकर पढाई कर रही थी सोमवार की रात लगभग 9 बजे मनीषदास मानीकपुरी 25 वर्ष ग्राम दमोह, छन्नुलाल पिता सोमलाल मडावी 19 वर्ष निवासी सोनगुड़डा ने कन्या आश्रम में जाकर दुष्कृत्य किया।
घटनाक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को सुबह के समय दोनों आरोपीयों को आश्रम से निकलते हुये देखे जाने पर उक्त युवती से पूछा गया तो उक्त घटना के बारे में बताया और परिजनों के साथ मलाजखण्ड थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।