ADOPTION REGULATION 2017: बच्चे को गोद लेने का नया नियम लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि हाल ही में अधिसूचित किया गया एडॉप्शन रेगुलेशन, 2017 सोमवार से लागू हो जाएगा। इसे सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) ने तैयार किया है। जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 की धारा 68 (C) में सुधार किया गया था। इसे 4 जनवरी 2017 में अधिसूचित किया गया था और 16 जनवरी 2017 से इसे प्रभावी होना था। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक प्रेस स्टेटमेंट में दी।

बयान में कहा गया कि नए नियम गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करके देश में गोद लेने के कार्यक्रम को और मजबूत करेंगे। नए नियम अधिकारियों और भावी दत्तक माता-पिता के सामने पेश आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को निपटाने के लिए बनाए गए हैं।

देश के भीतर और विदेश दोनों में रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने से संबंधित प्रक्रियाओं को रेगुलेशन में परिभाषित किया गया है। घरेलू भावी माता-पिता के लिए बच्चे को आरक्षित करने में टाइम पीरियड को मौजूदा 15 दिन से बढ़ाकर 20 दिनों तक कर दिया गया है।
नए नियम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!