क्रमोन्नति प्राप्त कर्मचारी की पदोन्नति: इन वेतनमान में होने पर नही होगी वसूली

भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ने 22 दिसम्बर 2016 को एक पत्र जारी कर प्रदेश के हजारों षिक्षकों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। पत्र में उल्लेख है कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें 12 एवं 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्राप्त हो चुका है, की पदोन्नति प्राप्त क्रमोन्नत वेतनमान से निम्न वेतनमान मे होने पर यदि पदोन्नति पद का वेतनमान पदोन्नति तिथि पर प्राप्त क्रमोन्नति वेतनमान से कम है तो उसको क्रमोन्नति वेतन एवं वेतनमान संरक्षित रखा जाएगा। 

तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि शासकीय सेवक जिन्हें क्रमोन्नत वेतनमान मिला है कि पदोन्नति होती है तथा क्रमोन्नत वेतनमान से पदोन्नत वेतनमान कम होता है तो ऐसे कर्मचारियों का वेतनमान का संरक्षण अनुमत्य न होने से पदोन्नति के बाद वेतन बड़ने के बजाय वेतन कम हो जाता था और उन्हें हानि उठानी पड़ती थी। अनेक कर्मचारियों की तो वसूली भी हो रही है। सबसे ज्यादा षिक्षक प्रभावित हो रहे है। 

लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि  संघ लम्बे समय से मांग कर रहा था कि कर्मचारियों का वेतन पदोन्नति पर कम नही होना चाहिये ओर वेतन का संरक्षण होना चाहिये । आदेष जारी होने पर संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत बताते हुए मुख्य मंत्री का अभार व्यक्त किया है।

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