बालाघाट शंकर तालाब के अतिक्रमण हटाने के आदेश

सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। नगर पालिका परिषद वारासिवनी के अधीन शंकर तालाब जो की खसरा नंबर 132/1 रकबा 9.241 हेक्टर की भूमि पर स्थित है में किये गये अतिक्रमण के संबंध में माननीय उच्च न्यायायल द्वारा प्रस्तुत याचिका में दिये गये निर्देश पर कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई संस्थापित की गई।

सुनवाई के दौरान प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों के कथन लिये गये इस प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर कलेक्टर श्री भरत यादव ने शंकर तालाब में अतिक्रमण किये जाना पाया। जिस पर उन्होने 21 सितम्बर 2016 को पारित आदेश में तहसीलदार वारासिवनी को निर्देशित किया है कि वे शंकर तालाब की भूमि खसरा नंबर 132/1 रकबा 9.241 हेक्टर पर स्थित सूची में अंकित 50 अतिक्रामकों के अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही करे उन्होने आदेश में उल्लेख किया है कि सीमांकन रिपोर्ट में संलग्न अतिक्रमणकारियों की सूची इस आदेश का अंग होगा।

यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चन्यायालय में वरिष्ठ पत्रकार आनंद ताम्रकार एवं अन्य ने याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें शंकर तालाब में प्रभावशाली लोगों द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख करते हुये तालाब का रकबा कम होने एवं पर्यावरण को क्षति पहुचाये जाने का उल्लेख किया गया था जिस पर माननीय न्यायायल  ने 11 जुलाई 2009 को आदेश पारित कर कलेक्टर बालाघाट को निर्देश दिये थे की प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर वस्तु स्थिति को देखते हुये सभी पक्षों की सुनवाई कर विधिनुसार आदेश पारित करें।

माननीय न्यायायल के निर्देशानुसार पारित आदेश के परिपालन में याचिकाकर्ता आनंद ताम्रकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उल्लेखित तथ्यों की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से जांच करवाई ततपश्चात प्रकरण न्यायालय में संस्थित कर जांच से संबंधित मूल प्रकरण प्राप्त किया गया।

प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत लिखित तर्क, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी, तहसीलदार वारासिवनी, अधिक्षक भू अभिलेख का प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालयों के मूल अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुचाता हूं की नगर वारासिवनी मौजा सिवनी पटवारी हल्का नंबर 26/2 स्थित शंकर तालाब की भूमि खसरा नंबर 132/1 रकबा 9.241 हेक्टर का सीमांकन राजस्व अभिलेख खसरा नक्शा एवं नजूल सीट का मिलान कर स्थाई चिन्हों का मिलान करने पर स्थाई सीमा चिन्ह ना मिलने से सिवनी कंटगी रोड स्थित जयस्तभ चौराह में सीमांकन बिंदू कायम कर इटीएस मशीन की सहायता से किया गया है जिसमें 50 अतिक्रामकों का शंकर तालाब की भूमि पर आशिंक अतिक्रमण होना पाया गया है इसके पूर्व भी वर्ष 2005 में शंकर तालाब की भूमि खसरा नंबर 132/1 का स्थाई सीमा चिन्ह नही पाये जाने पर सीमांकन बिन्दू कायम कर सीमाकन किया गया था। उसमें भी 42 अतिक्रामकों का अतिक्रमण होना पाया गया था तथा अंजूमन इस्लामिया कमेटी वारासिवनी का भी खसरा नं.132/1पर अतिक्रमण होना पाया गया था जिससे स्पष्ट है कि शंकर तालाब की भूमि खसरा नंबर 132/1 रकबा 9.241 हेक्टर भूमि पर जिला स्तरीय सीमाकंन समिति द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट में संलग्न सूची अनुसार 50 व्यक्तियों का आशिंक अतिक्रमण है।

अतः तहसीलदार वारासिवनी को निर्देशित किया जाता है कि वे शंकर तालाब की भूमि पर 50 अतिक्रामकों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करें। निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि चूंकि माननीय उच्चन्यायायल जबलपुर द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाये जाने के संबध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद वारासिवनी द्वारा जारी सूचना क्रमांक 2050 दिनांक 20/1/2016 के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्थागन आदेश के निराकरण तक इस न्यायालय द्वारा आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही स्थगित रखी जाये।

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