अमानक बीज: किसानों को हर्जाना अदा करने के आदेश

Updesh Awasthee
भोपाल। मप्र के किसानों के​ हित में यह एतिहासिक फैसला है। अब अमानक बीच बेचने वालों की खैर नहीं। किसान ठगी के शिकार नहीं होंगे और यदि हो गए तो वो हर्जाना वसूली के हकदार होंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग ने किसानों को अमानक बीज देने के मामले में किसानों को 16 लाख 78944 रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। 

राज्य उपभोक्ता आयोग के पीठासीन सदस्य सुभाष जैन और एसडी अग्रवाल ने शनिवार को ये आदेश जारी किए। आयोग ने पहली बार किसानों के हक में ऐसा फैसला सुनाया है। टीकमगढ़ के 28 किसानों ने उपभोक्ता फोरम में 2011-12 में शिकायत की थी कि उन्होंने भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड (वर्तमान में नेशनल सीड कार्पोरेशन) द्वारा निर्मित उड़द का बीज खरीदा था। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बोने के बाद भी इसमें फूल और फल्ली नहीं आई। इसकी शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 2015 में आयोग में अपील की। सुनवाई हुई और आयोग ने फैसला सुनाया। 

यह फैसला कृषि के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह निर्णय किसानों की भविष्य में भी सुरक्षा करेगा। अमानक बीज का कारोबार करने वाले अब तक निर्भय होकर कारोबार कर रहे थे। किसान यदि शिकायत करते तो उस को दोषी बता दिया जाता था। कभी जमीन तो कभी मौसम को खराब बताकर बीज व्यापारी बच निकलते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!