
इंदौर आरटीओ डॉ. एमपी सिंह के मुताबिक पिछले दिनों शिकायत मिली थी कि शहर में कार टैक्सी अवैध रूप से चल रही हैं। इन्होंने स्टेट या ऑल इंडिया परमिट ले रखे हैं। नियमानुसार इन्हें दो शहरों या दो राज्यों के बीच चलना चाहिए, लेकिन ये शहर में ही चल रही हैं।
इसके लिए इन्हें सिटी या रूट परमिट लेना चाहिए। आरटीओ ने बताया कि जांच में यह जानकारी सही निकली। अब सभी कार टैक्सी संचालन कर रही कंपनियों को नोटिस जारी कर उन्हें सिटी परमिट लेने को कहा जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।