आरक्षण वाले प्रमोशन निरस्त करो, नहीं तो बेमियादी हड़ताल

भोपाल। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किये जाने के हाईकोर्ट के आदेश को तत्काल लागू करने का अधिकारियों -कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। मध्यप्रदेश सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक अधिकारी -कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए चेताया है कि अगर सरकार हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं लागू करती है तो मोर्चा आगामी 10 मई से प्रदेशव्यापी बेमियादी आंदोलन करेगा। यह जानकारी मोर्चे के संयोजक अशोक पाण्डेय ने एक पत्रकार वार्ता में आज रविवार सुबह दी। 

मोर्चे के संयोजक अशोक पाण्डेय ने आरोप लगाया कि पदोन्नति में आरक्षण अधिनियम 2002 को हाईकोर्ट द्वारा शून्य करने के बाद भी स्कूल शिक्षा और पशुपालन विभाग में निरस्त आरक्षण अधिनियम के आधार पर प्रमोशन दिए गए हैं। पाण्डेय ने आरोप लगाया कि यह हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है और मोर्चा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका लगाएगा। मोर्चे ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जानबूझकर प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करने के फैसले के खिलाफ लगातार काम कर रही है। 

मोर्चे ने पिछले दिनों  केन्द्रीय अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की पदोन्नति में आरक्षण नियम 2002 के तहत मिले लाभ की समीक्षा बैठक करवाने पर भी घोर आपत्ति जताई है। मोर्चे ने इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए इस समीक्षा बैठक में शामिल होने वाले सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाने की घोषणा की है। 

मध्यप्रदेश सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक अधिकारी -कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हुए सभी प्रमोशन निरस्त किये जाएं और सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाही की जाए। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत मोर्चा मंत्रालय के सामने 10 मई को आंदोलन की शुरूआत पदोन्नति में आरक्षण नियम 2002 की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन करेगा। मोर्चा मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव को हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग का ज्ञापन सौंपेगा। मोर्चे ने उम्मीद जताई है कि सरकार 80 फीसदी कर्मचारियों -अधिकारियों की भावना एवं उनके अधिकारों को संज्ञान में लेते हुए आदेश का पालन करेगी।
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