ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायाधीश सभापति यादव ने एक छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शाहरुख खान को पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ मोहना थाने में केस दर्ज किया गया था। शाहरुख खान स्कूल जाते वक्त एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसको लेकर छात्रा ने विरोध किया।
छात्रा ने परिजनों को भी उसकी इस हरकत से अवगत कराया। आरोपी को चेतावनी भी दी, लेकिन वह नहीं सुधरा। 8 जुलाई 2014 को आरोपी ने छात्रा को डरा-धमका कर अपनी कार में बैठा लिया। कार में जाते वक्त छात्रा के परिजनों ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। इसी दौरान शाहरुख खान की कार का टायर फट गया और इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद मोहना थाने में छेड़छाड़ व लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है।