
जब कोई सरकारी कर्मचारी एलटीसी की सुविधा उठाता है तो उसे छुट्टियों के अलावा यात्रा की टिकटों के दामों के बराबर राशि का भुगतान होता है। डीओपीटी के आदेश के अनुसार, वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारी यात्रा पर जाने की प्रस्तावित तारीख से केवल 65 दिन पहले ही अपने तथा परिजनों के लिए एलटीसी यात्रा की एडवांस राशि लेता है। (भाषा)