भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संचालक मंडल ने एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कंपनी द्वारा जारी की गई संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 को जस का तस एडॉप्ट कर लिया है। यह निर्णय कंपनी के संचालक मंडल की 31 मार्च को हुई बैठक में लिया गया। निर्णय में कहा गया है कि यह नियम 18 सितंबर 2015 से प्रभावी माना जाएगा तथा इस नियम के उपबंध 4.4 के अंतर्गत नियम और चयन समिति का गठन एक सप्ताह के भीतर कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि जो कार्मिक 18 सितंबर 2015 की स्थिति में कार्यरत रहे हैं, उन पर यह संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 लागू रहेगा।संविदा नियम और चयन समिति का गठन एक सप्ताह के भीतर
4/02/2016 08:15:00 PM
भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संचालक मंडल ने एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कंपनी द्वारा जारी की गई संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 को जस का तस एडॉप्ट कर लिया है। यह निर्णय कंपनी के संचालक मंडल की 31 मार्च को हुई बैठक में लिया गया। निर्णय में कहा गया है कि यह नियम 18 सितंबर 2015 से प्रभावी माना जाएगा तथा इस नियम के उपबंध 4.4 के अंतर्गत नियम और चयन समिति का गठन एक सप्ताह के भीतर कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि जो कार्मिक 18 सितंबर 2015 की स्थिति में कार्यरत रहे हैं, उन पर यह संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 लागू रहेगा।
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