जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी ऑनलाइन दिए जाने की व्यवस्था न करने पर जवाब-तलब किया है। इस पर राज्य शासन व राज्य सूचना आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस संजय यादव की युगलपीठ के समक्ष जनहित याचिकाकर्ता हरदा के वकील राजीव अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता अमित खत्री ने दलील दी कि आरटीआई की जानकारियां ऑनलाइन दी जाने लगें, तो कागज की बचत होगी।
राशि भी ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा से आरटीआई एक्टिविस्ट को काम करने में आसानी होगी। अन्य राज्य इस ओर ध्यान देने लगे हैं, लेकिन मध्यप्रदेश अब भी बैलगाड़ी युग में जीने का रवैया प्रदर्शित कर रहा है।