प्रमोशन में आरक्षण संविधान की मूल भावना के विपरीत: हाईकोर्ट

Updesh Awasthee
भोपाल। प्रमोशन में आरक्षण किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता यह संविधान की मूलभावना के विपरीत है संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि लोकसेवकों को शासकीय सेवा में सिर्फ एक ही बार आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है फिर प्रदेश में किस आधार पर प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है? 

उल्लेखित टिप्पणी हाईकोर्ट जबलपुर ने करते हुए सरकार से जवाब तलब किया था सरकार के जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने सरकार से नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अंतिम निर्णय होने तक किसी भी रूप में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ न दिया जाये याचिकाकर्ताओ के वकील राजकुमार त्रिपाठी ने दूरभाष पर हुई बातचीत के दौरान बताया कि कोर्ट ने पिछली पेशी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में निर्णय की प्रति उपलव्ध हो सकेगी। 

Input: Sanjay Tiwari (sanjaytiwari199@gmail.com)
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!