भोपाल। प्रमोशन में आरक्षण किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता यह संविधान की मूलभावना के विपरीत है संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि लोकसेवकों को शासकीय सेवा में सिर्फ एक ही बार आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है फिर प्रदेश में किस आधार पर प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है?
उल्लेखित टिप्पणी हाईकोर्ट जबलपुर ने करते हुए सरकार से जवाब तलब किया था सरकार के जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने सरकार से नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अंतिम निर्णय होने तक किसी भी रूप में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ न दिया जाये याचिकाकर्ताओ के वकील राजकुमार त्रिपाठी ने दूरभाष पर हुई बातचीत के दौरान बताया कि कोर्ट ने पिछली पेशी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में निर्णय की प्रति उपलव्ध हो सकेगी।
Input: Sanjay Tiwari (sanjaytiwari199@gmail.com)
