भोपाल। अब से केवल आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेनकार्ड और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड का शपथ-पत्र जैसे चार दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक केवल चार दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी नहीं होगा बल्कि इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट और 1989 के बाद जन्मे आवेदक को बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना अनिवार्य है।
यदि आवेदक द्वारा दिए गए शपथ-पत्र में कोई गलती या फर्जी जानकारी प्राप्त होती है तो पासपोर्ट कैंसल कर दिया जाएगा और साथ ही आवदेक पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। पासपोर्ट ऑफिस आधार नंबर की वैलिडिटी की जांच ऑनलाइन करेगा। वोटर आईडी और पेन कार्ड की जांच भी डाटाबेस के जरिए पूरी की जाएगी। यह प्रोसेस एप्लिकेशन अप्रूव होने के पहले की जाएगी।