जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बैतूल की भाजपा सांसद ज्योति धुर्वे के जाति प्रमाण-पत्र की जांच के निर्देश दिए हैं। यह जिम्मेदारी हाईलेवल कमेटी को सौंपी गई है। कमेटी को 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करना होगी।
न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता बैतूल निवासी एडवोकेट शंकर पेंडाम की ओर से अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल व उत्कर्ष अग्रवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ज्योति धुर्वे अनुसूचित जनजाति की सदस्य नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने फर्जी तरीके से एसटी का जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया।
जिसके आधार पर बैतूल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी बनकर चुनाव जीत लिया। बहस के दौरान बताया गया कि पूर्व में धुर्वे के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई थी, जो कि बाद में अप्रासंगिक होने के कारण खारिज कर दी गई। लिहाजा, नए सिरे से शिकायत की गई।