जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने टोल-नाके पर काम करने वाले कर्मचारी पर डनलप का गद्दा देने दबाव बनाने वाले मानपुर उमरिया थाने के टीआई से जवाब मांग लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी शहडोल, एसपी उमरिया और टीआई शिवशंकर मिश्रा को नोटिस जारी किए गए हैं।
न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता उमरिया निवासी पवन द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला व सुधाकरमणि पटैल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता टोल नाके पर नौकरी करके किसी तरह अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। टीआई मानपुर शिवशंकर मिश्रा ने उस पर डनलप का गद्दा खरीदकर घर पहुंचाने दबाव बनाया। इस सिलसिले में बाकायदे एक लिखित पर्ची उसके हाथों में थमाई गई।
मांग पूरी न करने पर आरोपी बनाया
बहस के दौरान बताया गया कि याचिकाकर्ता खराब आर्थिक स्थिति के कारण थाना प्रभारी की मांग पूरी नहीं कर सका। इस पर आग बबूला होकर टीआई ने उसके खिलाफ शांतिभंग करने का फर्जी केस लगाकर अंदर कर दिया। इस रवैये के खिलाफ याचिकाकर्ता ने आला अधिकारियों से लेकर गृहमंत्री तक शिकायत भेजी। जब कोई ठोस नजीता सामने नहीं आया तो वह किसी तरह हाईकोर्ट की शरण में आ गया।