दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश

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भोपाल। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव अंटोनी डिसा के साथ छह प्रमुख सचिवों को अवमानना को नोटिस जारी किया है। जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आठ माह के भीतर दैवेभो को नियमित करने के आदेश दिए थे, पर इसका पालन नहीं हो सका।

अवमानना का नोटिस मिलने और 18 मार्च को अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश के मद्देनजर मुख्य सचिव ने मंगलवार को सभी निर्माण विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाकर निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को नियमित कर नया शपथपत्र पेश किया जाए। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय में सुप्रीम कोर्ट का अवमानना संबंध्ाी नोटिस पहुंचने के बाद निर्माण विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाई गई।

इसमें मुख्य सचिव ने अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की मौजूदा स्थिति पूछी। बताया जा रहा है कि किसी भी विभाग ने अभी तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई नहीं की है। जल संसाध्ान, नगरीय विकास और लोक निर्माण विभाग के करीब 130 कर्मचारियों को नियमित किया जाना है। इन लोगों ने हाईकोर्ट याचिका लगाई थी, जिसमें फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आया, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है, उसी का पालन किया जाए और इसके लिए कोर्ट ने आठ माह की मियाद तय कर दी थी, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ तो याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। इस पर कोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी हुआ। सीएस की बैठक में तय किया गया कि जिन लोगों ने याचिका दायर की है, उन्हें नियमित किया जाए।

इसके आदेश 18 मार्च से पहले हर हाल में निकल जाने चाहिए। वहीं, नया शपथपत्र तैयार करवाया जाए, जिसमें कोर्ट के आदेश का पालन होने का प्रमाण सहित उल्लेख किया जाए। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद निर्माण विभागों ने ऐसे लोगों की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगले दो दिन में याचिकाकर्ताओं को नियमित कर दिया जाएगा।
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