
आपको बता दें कि 1989 में बरेली के हाफिजगंज गांव में दो महिलाओं ने पुलिस से रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों नरेश और महेश को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया था और उन पर रेप का आरोप लगाया था.
अपर जिला सरकारी वकील बाबु साहू ने कहा कि, “ अभियोजन पक्ष के वकीलों ने इन सालों में कई गवाहों को पेश किया और उनके बयान दर्ज किये. दोनों पीड़ित महिलाओं के भी बयान दर्ज हुए लेकिन इस मामले में दो सरकारी गवाह सब इंस्पेक्टर गिरीश शर्मा और कांस्टेबल कुंवर पाल के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किये जा सके न ही उन्होंने पेश किया गया’
2009 में आरोपी महेश की 54 साल की उम्र में प्राकृतिक वजहों से मौत हो गई. एक साल बाद एक पीड़िता का भी 47 की उम्र में ख़राब स्वास्थ्य की वजह से निधन हो गया. इस मामले में एक अन्य पीड़िता आज भी उसी गांव में रह रही है जहां दूसरा आरोपी नरेश रहता है. अब शनिवार को जज मृदुलेश कुमार ने जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिया है कि हाफिजगंज थाने के इंचार्ज के खिलाफ दो पुलिस वालों को कोर्ट में पेश न कर पाने की वजह से कार्रवाई करें.